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FlyClaims

FlyClaims क्लेम टीम द्वारा जाँचा गया

बोर्डिंग से मना किए जाने का मुआवज़ा

अगर आपको आपकी मर्ज़ी के खिलाफ़ बोर्डिंग से मना किया गया, आमतौर पर इसलिए कि फ़्लाइट ओवरबुक थी, तो एयरलाइन को आपको तुरंत प्रति यात्री €600 तक का मुआवज़ा देना होता है।

आपका क्लेम कब बनता है?

जब आपकी बुकिंग कन्फ़र्म थी, आपने समय पर चेक-इन किया था और आप समय पर गेट पर थे, और एयरलाइन ने आपके दस्तावेज़ों, स्वास्थ्य, सुरक्षा या व्यवहार के अलावा किसी और वजह से आपको बोर्डिंग से मना किया।

स्वेच्छा से सीट छोड़ने वाले अलग हैं

यात्रियों को मना करने से पहले एयरलाइनों को स्वयंसेवक माँगने होते हैं। अगर आपने स्वेच्छा से सीट छोड़ी और बदले में वाउचर या पैसे जैसे लाभ तय किए, तो आप ऊपर से मुआवज़े का क्लेम नहीं कर सकते।

आप और किस चीज़ के हकदार हैं

मुआवज़े के अलावा, आप रिफ़ंड या नई फ़्लाइट चुन सकते हैं, और एयरलाइन को ज़रूरत पड़ने पर खाना, संपर्क की सुविधा और होटल उपलब्ध कराना होता है।

आम सवाल

मुझे निचली क्लास में कर दिया गया। क्या यह बोर्डिंग से मना किया जाना है?

क्लास घटाए जाने पर दूरी के हिसाब से टिकट की कीमत के 30–75% का आंशिक रिफ़ंड पाने का अधिकार मिलता है, मुआवज़े का नहीं।

एयरलाइन ने कहा कि मेरी सीट इसलिए दे दी गई क्योंकि मुझे गेट पर देर हो गई थी।

अगर आप अपने बोर्डिंग पास पर लिखे समय से पहले गेट पर पहुँच गए थे, तो एयरलाइन इसे वजह नहीं बना सकती। हमें बताइए कि क्या हुआ था।

जानिए एयरलाइन पर आपका कितना बकाया है

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